टाईटलर के खिलाफ केस के मुख्य गवाह अभिषेक वर्मा की सुरक्षा
जारी रखने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का स्वागतः काहलों
नई दिल्ली, 26 नवंबरः दिल्ली
सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लीगल सैल के चेयरमैन स. जगदीप सिंह काहलों ने
बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जगदीश टाईटलर के खिलाफ 1984 के
सिख कत्लेआम के केस में मुख्य गवाह अभिषेक वर्मा की सुरक्षा बरकारार रखने के फैसले
का स्वागत किया है।
आज यहां बातचीत करते हुए स. काहलों ने बताया कि जगदीश टाईटलर के
खिलाफ रोज़ एवेन्यु कोर्ट में केस चल रहा है जिसमें अभिषेक वर्मा मुख्य गवाह है।
उन्होंने बताया कि उन्हें पुनः सुरक्षा प्रदान करने की अर्जी हाई कोर्ट में दी गई
थी जिसकी आज सुनवाई थी। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि जिन भी गवाहों ने
गवाही दी है या देना चाहते हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित बनाई
जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि आज सुनवाई के दौरान कमेटी के वकीलों ने भी अदालत
में इस बात पर ज़ोर दिया जिसके पश्चात जज जस्टिस योगेशन खन्ना ने मामले की संजीदगी
देखते हुए सिक्योरिटी बरकरार रखी है।
उन्होंने कहा कि अदालत के आज के फैसले से जहां एक तरफ अभिषेक वर्मा
जो कि अहम गवाह है को बल मिलेगा एवं जगदीश टाईटलर भी सज्जन कुमार की तरह ही सलाखों
के पीछे जायेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी हमेशा ही 1984 के दोषियों के खिलाफ केस लड़ती आ रही है और पहले से भी ज्यादा ज़ोर लगा कर
केस लड़ेगी व गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित बनाई जायेगी।
News Credit,
Mr.Sudeep Singh
Honorary Media Advisor
DSGMC
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