Tuesday, August 18, 2020

एडवोकेट जगदीप सिंह काहलों :उम्मीद है कि टाईटर जल्दी ही होगा सलाखों के पीछेः काहलों

                 एडवोकेट जगदीप सिंह काहलों

अदालत द्वारा जगदीश टाईटलर के खिलाफ मुख्य गवाह अभिषेक वर्मा को तुरंअदालत द्वारा जगदीश टाईटलर के खिलाफ मुख्य गवाह अभिषेक वर्मा को तुरंत सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश

नई दिल्ली, 18 अगस्तः दिल्ली की एक अदालत द्वारा 1984 के सिख कत्लेआम के एक केस में मुख्य गवाह अभिषेक वर्मा को तुरंत सुरक्षा मुहैया करवाने का आदेश दिया है और उम्मीद है कि जल्दी ही जगदीश टाईटलर अपने गुनाहों के लिए जेल में होगा। यह अभिव्यक्ती दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लीगल सैल चेयरमैन एडवोकेट जगदीप सिंह काहलों ने की।


                          जगदीश टाईटलर

यहां जारी किए एक बयान में एडवोकेट काहलों ने कहा कि आज दिल्ली की रोज़ एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की जिस दौरान माननीय अदालत ने अभिषेक वर्मा को तुरंत 30 दिन के लिए सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि अदालत ने कहा है कि अगली सुरक्षा के लिए यह केस दिल्ली हाई कोर्ट की गवाह सुरक्षा के पास पेश किया जाये जो अगला फैसला लेगी।

स. काहलों ने कहा कि पहले भी टाईटलर ने अपनी ताकत का प्रभाव इस्तेमाल कर क्लीन चिट ली हैं और अब भी यह कोशिश कर रहा है कि इस गवाह को केस से हटा दिया जाये। उन्होंने कहा कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी व अकाली दल द्वारा लगातार केस की पैरवी की जा रही है और दोषी को उसकी सज़ा दिये जाने तक हम कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अदालत द्वारा जल्दी से जल्दी केस का फैसला किया जायेगा व दोषी को सज़ा मिलेगी।

यहां उल्लेखनीय है कि जगदीश टाईटलर ने अभिषेक वर्मा की गवाही को हटाने के लिए कई हथकंडे अपनाये हैं पर माननीय अदालत द्वारा उसकी गवाही की अहमियत को मुख्य रखते हुए उसे ना सिर्फ सुरक्षा मुहैया करवाई गई है बल्कि उसकी हर तरह से हिफाजत़ कर केस में गवाही को सुनिश्चित बनाया गया है।

News Courtesy,
Mr.Sudeep Singh
Honorary Media Advisor
Dsgmc



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